भागलपुर : सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त करने में असफल रहे सुल्तानगंज के सीओ पर लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि सीओ द्वारा जमा नहीं की गई। जिसको लेकर डीएम ने दिसंबर का वेतन रोक दिया है।
डीएम ने सीओ और थानाध्यक्ष को मामले से संबंधित लोक भूमि को विधिसम्मत अतिक्रमण से मुक्त करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रपत्र ‘क’ गठित करने की चेतावनी भी दी गई है।
थानाध्यक्ष को सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई कराने को कहा गया है।