भागलपुर : नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। शुक्रवार को पॉक्सो की विशेष जज रंजीता कुमारी की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त विपिन कुमार कुशवाहा को सजा सुनाई।
सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त लोदीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने केस दर्ज कराया था।
उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी स्कूल के लिए घर से निकली थी। वापस नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। पता चला कि विपिन सहित अन्य लोगों ने मिलकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है।