भागलपुर : जगदीशपुर की सीओ स्मिता कुमारी को निलंबित करने की तैयारी हो रही है। कर्तव्य में लापरवाही, मुख्यालय से अनधिकृत अनुपस्थित रहने और अन्य मामले में अनुशासनहीनता को लेकर समाहर्ता ने वेतन रोक दिया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर सीओ को स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है।
एक मामले में नहीं बन सका हाईकोर्ट के लिए एफिडेविट
समाहर्ता ने सीओ को भेजे पत्र में कहा, सीडब्ल्यूजेसी 15571 /2014 लाखो देवी व अन्य बनाम बिहार सरकार के मामले में हाईकोर्ट में 16 जुलाई तक प्रति शपथपत्र दाखिल किया जाना था। मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। शपथपत्र तैयार करने को लेकर विगत 15 जुलाई को कार्यालय में खोज अनधिकृत अनुपस्थित पाई गईं। सरकारी मोबाइल बंद पाया गया। निजी मोबाइल पर रिंग होता रहा परन्तु रिसीव नहीं किया गया। समाहर्ता ने कहा, कोर्ट से प्रतिकूल आदेश पारित हुआ तो सारी जवाबदेही सीओ की होगी।
ड्यूटी से थीं नदारद, म्यूटेशन मामले में दोषी
डीएम ने आगे कहा, मुहर्रम पर संवेदनशील क्षेत्र हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के बाद भी कर्तव्य से अनुपस्थित पायी गयीं। अंचल अंतर्गत कई दाखिल-खारिज को निष्पादित नहीं किए जाने की शिकायत की जांच एडीएम ने की थी। जिसमें वे दोषी पाई गई हैं। प्रमंडलीय आयुक्त को मिले शिकायत पत्र पर जांच एसडीओ से कराई जा रही है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जवाब दें कि क्यों नहीं आदेश की अवहेलना के लिए निलंबित किये जाने के लिए प्रपत्र ‘क’ में आरोपपत्र गठित कर विभाग को भेज दिया जाय। तत्काल प्रभाव से सीओ के कार्य से मुक्त कर प्रभार किसी अन्य को दिया जाय।