भागलपुर : घोघा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में कैलाश मंडल हत्याकांड में कुख्यात अपराधी टिब्बा मंडल और ऋषि मंडल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे-पांच की अदालत ने सोमवार को अभियुक्तों को सजा सुनाई।
इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी मो रियाज हसन ने बताया कि कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। टिब्बा मंडल जिले का कुख्यात अपराधी रहा है। उसपर कई गंभीर कांड दर्ज हैं।
भाई के बयान पर केस घटना को लेकर घोघा के पन्नूचक के रहने वाले छतरी मंडल ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि एक अक्टूबर 2021 को उनका भाई कैलाश मंडल घर से शौच के लिए जा रहे थे। रिंकू मंडल के घर के पास पहुंचते ही घात लगाकर बैठे टिब्बा मंडल और ऋषि मंडल सहित अन्य आरोपियों नेभाई पर कट्टे से हमला कर दिया। जख्मी भाई को घोघा पुलिस के साथ मायागंज ले गये, वहां उसे मृत घोषित किया गया।
सजा के बाद टिब्बा के चेहरे पर थी मुस्कान
किसी की हत्या करना और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा होने के बाद भी चेहरे पर हंसी। ऐसा कम ही देखा और सुना जाता है। लेकिन सोमवार को कोर्ट परिसर में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा था। कुख्यात अपराधी टिब्बा मंडल को हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।