भागलपुर जिले में बिना प्रस्वीकृति (मान्यता) के संचालित होने वाले 94 निजी विद्यालयों पर सात दिनों में ताला लगेगा। साथ ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बुधवार को बिना प्रस्वीकृती के संचालित होने वाले स्कूलों को लेकर राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बिना मान्यता के जो भी निजी स्कूल चल रहे हैं, उन्हें सात दिनों में जल्द से जल्द बंद कराते हुए वहां के बच्चों का सरकारी विद्यालय में नमांकन कराएं। साथ ही इसकी रिपोर्ट विभाग को भेंजे।
94 स्कूलों के पास मान्यता नहीं
इस बाबत डीपीओ डॉ. जमाल मुस्ताफा ने बताया कि जिले में 330 निजी स्कूल हैं। बीते कई महीनों से शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए दबाव के बाद अब तक 236 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्वीकृति लेने का काम किया गया है। अभी भी 94 ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने प्रस्वीकृति नहीं लिया है।
उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में ऐसे स्कूल को चिह्नित कर तीन दिन में विभाग को रिपोर्ट करें, ताकि बिना प्रस्विकृती पत्र के संचालित होने वाले स्कूलों को बंद कराया जा सके।
सुबह छह बजे से सरकारी स्कूलों में संचालित होगी कक्षाएं
16 मई से 30 जून तक सरकारी स्कूल सुबह 6:00 से दोपहर 1:30 तक संचालित होंगे। इसको लेकर विभागीय निर्देश जारी कर दिया गया। बुधवार को स्कूलों में गर्मी छुट्टी खत्म हो गई।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सुबह 6:00 से दोपहर 12:00 तक सामान्य तरीके से कक्षा का संचालन होगा। इस दौरान सुबह 10:00 बजे से 10:30 तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। वहीं. दोपहर 12:00 के बाद शिक्षा विभाग द्वारा कमजोर बच्चों के लिए चलाए जा रहे मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत संचालित स्पेशल क्लास दोपहर 1.30 बजे तक संचालित होगी।
उन्होंने बताया कि सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक तय समय पर स्कूल पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो पालियों में स्कूलों का निरीक्षण का रोस्टर बनाया गया है। ढाई सौ कर्मी में निरीक्षण करेंगे।
निरीक्षण कर्मी को निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी स्कूलों का शत प्रतिशत निरीक्षण हो। निरीक्षण में कोताही नहीं बरती जाए। निरीक्षण नहीं करने वाले निरीक्षी कर्मियों का भी वेतन काटा जाएगा।