भागलपुर : घर में विस्फोट हुआ था। तीन बेटियां जख्मी हुई थी। घटना में दोषी पाए पिता को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे-चतुर्थ राकेश रंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को कांड में दोषी पाए एक अभियुक्त मो चांद को सजा सुनाई।
इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी पूरण प्रसाद सिंह ने बताया कि कोर्ट ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की दो अलग अलग धाराओं में 10-10 साल की सजा सुनाई है और दोनों में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2018 को घटित हुई थी। विस्फोट की घटना को लेकर नाथनगर थाना में पदस्थापित तत्कालीन एसआई हरिकिशोर सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया था कि बच्चियों ने बम को गेंद समझकर उठा लिया और उसी दौरान विस्फोट हो गया। तीनों बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था।