भागलपुर : जदयू नेता पर हमला करने वाले धनंजय यादव की जमानत याचिका खारिज

Raja yadav bgp

भागलपुर। जदयू नेता राजदीप कुमार राजा पर जानलेवा हमला करने के मामले में सीजेएम की अदालत ने शनिवार को अभियुक्त धनंजय यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एक जून को हुई घटना को लेकर राजदीप कुमार राजा ने विवि थाना में केस दर्ज कराया था।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि सूरज यादव से बात करते समय धनंजय, छोटू यादव सहित अन्य लोगों ने उनपर हमला कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड के थानेदार और आईओ सुप्रिया कुमारी से अद्यतन केस डायरी, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और इंज्युरी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। मांगी गई रिपोर्ट समय पर नहीं सौंपने पर सीजेएम की अदालत ने थानेदार को शोकॉज किया था।

थानेदार शनिवार को सदेह उपस्थित हुईं और अद्यतन केस डायरी, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और इंज्युरी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दिया और बताया कि वह अवकाश पर थीं। जब लौटी तो इंज्युरी रिपोर्ट के लिए डॉक्टर से कई बार संपर्क किया तब रिपोर्ट मिली।

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