भागलपुर : सबौर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आठ साल की सजा सुनाई। एडीजे 14 की अदालत ने बुधवार को कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त राकेश कुमार को सजा सुनाई।
कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर धनंजय प्रसाद ने केस दर्ज कराया था। चार दिसंबर 2016 को मायागंज में पुलिस के समक्ष दिए बयान में उन्होंने बताया था कि बच्चों के बीच झगड़ा होने पर उनकी पत्नी डॉली देवी अपने बच्चे को समेटकर लौट रही थी।
तभी आरोपियों ने पहले गालीगलौज की और बाद में वे सभी हाथ में लाठी, डंडा और लोहे का रॉड लेकर उनके घर में घुस गए और उन्हें और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगे। मारपीट में दोनों जख्मी हो गए थे।