भागलपुर : ट्रिपल मर्डर में 4 अभियुक्त दोषी करार

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भागलपुर : सबौर थाना क्षेत्र में लगभग चार साल पहले घटित ट्रिपल मर्डर मामले में कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। गुरुवार को एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने कांड के अभियुक्तों मो. सनफराज, मो. चन्सो और शमशाद सहित चार को दोषी करार दिया।

जमीन विवाद में मो. इश्तेयाक, बेबी खातून और मो. सलीम की हत्या कर दी गई थी। घटना एक जून 2020 की थी। सजा के बिंदु पर 15 फरवरी को बहस होगी। कांड में सरकार की तरफ से एपीपी अकबर अहमद खान ने बहस किया है। उसी कांड में साक्ष्य के अभाव में एक अभियुक्त मो. अमजद को कोर्ट ने रिहा कर दिया है।

एक दिन पहले जमीन को लेकर हुआ था झगड़ा, अगले दिन कर दी हत्या घटना को लेकर राजपुर के रहने वाले मो. शहवाज ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 31 मई 2020 को जमीन विवाद को लेकर आरोपियों से झगड़ा हुआ था।

उसी विवाद को लेकर अगले दिन यानी एक जून 2020 को आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। शहवाज ने बताया था कि चाकू से हमला होने पर उनका बेटा इश्तेयाक सहित अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए मायगांज ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने इश्तेयाक को मृत घोषित कर दिया। बाकी दो घायलों बेबी और सलीम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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