भागलपुर : दुष्कर्म के आरोपी संदीप मंडल को सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सात वर्ष की सजा और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। रुपये नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गौरतलब है कि नवगछिया महिला थाना में वर्ष 2019 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने बताया गया था कि वह घर से शौच करने के लिए खेत में गई थी। आरोपी जमीन पर पटक दिया। हल्ला करने पर मुंह में कपड़ा ठुंसकर जबरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म किया। यह बात घर में बताने के बाद परिजनों ने स्थानीय महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनायी। न्यायालय द्वारा पीड़िता के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया है।