भागलपुर : सनोखर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फरवरी में महिला थाना में दर्ज कांड में दुष्कर्म की धारा लगाई गई। अनुसूचित जाति की युवती ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने उसे जाति सूचक गाली भी दी। उसके बाद भी एससी-एसटी धारा नहीं लगाई गई। एसडीपीओ कहलगांव ने सुपरविजन किया तो अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी में लिखा कि एससी-एसटी की धारा भी लगनी चाहिए।
उन्होंने धारा में बदलाव का निर्देश दिया है। अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़िता के परिजनों का कहना है कि सुपरविजन में सिर्फ एक ही अभियुक्त पर केस सत्य बताया गया है जबकि केस दर्ज होने के बाद बाकी अभियुक्तों ने भी कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।