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भागलपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट से 20 साल की सजा मिली

भागलपुर : नाबालिग जबरन उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त पप्पू कुमार को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।घटना को लेकर उन्होंने बताया कि गोराडीह थाना क्षेत्र में आठ मई 2022 को घटना घटित हुई थी। केस दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुबह टहलने गए थे।

उसी दौरान आरोपी पप्पू ने उनकी बेटी को जबरन बाइक पर बिठा लिया और वहां से भाग निकला। जाते हुए उसने धमकी दी कि अगर केस किया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने बताया था कि जबरन उठाकर ले जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।


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Kumar Aditya

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