भागलपुर : पति की हत्या में दोषी पाई गई पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को एडीजे-14 की अदालत ने कांड की अभियुक्त मीना देवी को सजा सुनाई। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी संजय कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे पांच साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र में 27 अगस्त 2020 को घटित हुई थी। शत्रुघ्न मंडल ने अपने ससुर नंदकिशोर मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए सास सहित अन्य पर केस दर्ज कराया था।
शत्रुघ्न ने पुलिस को बताया था कि जब वे पहुंचे तो देखा कि मकान के बाहर उनका शव पड़ा हुआ था। मौत का कारण पूछने पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ।