भागलपुर। पॉक्सो कांड में पुलिस की जांच, अनुसंधान और गवाही कराने में लापरवाही से अभियुक्त के रिहा होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पॉक्सो के विशेष जज ने कांड के आईओ को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पीड़िता को दी जाने वाली मुआवजा राशि की वसूली उक्त आईओ और तत्कालीन बुद्धुचक थानेदार से करने का भी मौखिक आदेश दिया है। इसको लेकर लिखित आदेश जारी किया जाएगा।
बुद्धुचक थाना में वर्ष 2022 में पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट का कहना है कि केस के आईओ और थानेदार की लापरवाही से केस कमजोर हुआ और अभियुक्त को इसका लाभ मिल गया।