पोक्सो एक्ट व हत्या के जुर्म में हुई आजीवन कारावास की सजा
भागलपुर: जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था।उस मामले का मुकदमा लव कुश कुमार 6 एडीजे कोर्ट में चल रहा था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पोक्सो एक्ट व 377..376 में 10..10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था।पर गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।