भागलपुर में बहन पर हमला कर उसकी कलाई को काटकर हाथ से अलग करने, पिता और भाई पर जानलेवा हमला करने वाले को मंगलवार को एडीजे-14 की अदालत ने कांड के अभियुक्त मेहरबान को दोषी करार दिया।
सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी अकबर अहमद खान ने बताया कि अभियुक्त को सजा के बिंदु पर 20 जुलाई को बहस होगी। अभियुक्त के पिता मो मंसूर के बयान पर 16 अप्रैल 2019 को मायागंज में दिए बयान पर केस दर्ज किया गया था। गंभीर रूप से जख्मी और अपने हाथ की कलाई गवां चुकी बीवी बेगम ने पुलिस को बताया था कि पहली शादी से तलाक होने पर उसकी दूसरी शादी कराई गई।
आरोपी भाई मेहरबान मछली बेचता था। उसने बताया कि सजौर थाना क्षेत्र में उसके पिता की साढ़े सात कट्ठा जमीन है। उसने बताया कि उसकी शादी में पिता ने पौने कट्ठा जमीन दी थी। इंदिरा आवास योजना के तहत वहां मकान बनाकर वह रह रही थी। उसका भाई इस बात से नाराज था इसी बात को लेकर उसने हसुआ से हमला किया।