भागलपुर। इशाकचक थाना क्षेत्र में बुजुर्ग पिता को पीटने वाली बेटी और उसके पति की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को डायरी सौंपने का निर्देश दिया है।पति पत्नी की तरफ से जमानत अर्जी मिलने पर एसीजेएम नवम श्वेता कुमारी ने निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बुजुर्ग जलील को पीटने वाली उनकी बेटी नाजनीन और उसके पति नासिर परवेज उर्फ गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बुजुर्ग को पीटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पीड़ित बुजुर्ग के बेटे कोर्ट कर्मी इकबाल के बयान पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने बुजुर्ग की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत किया था जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। बुजुर्ग को 45 हजार रुपये पेंशन मिलता था जो बेटी दामाद रख लेते थे।