भागलपुर : व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश नवगछिया एस के सिंह के न्यायालय ने खरीक थाना दर्ज हत्या की आरोपी मेदो देवी पति सुमन मंडल, यादव टोला तुलसीपुर खरीक को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड जमा नहीं करने पर न्यायालय ने दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। जेल अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
घटना 4 दिसंबर 2016 को सुबह 700 बजे की है। जब नवीन मंडल की पोती 4 वर्षीय शिवानी कुमारी पिता जितेंद्र मंडल को जानबूझकर नवीन कुमार मंडल के घर से ले जाकर गांव के बाहर पीडब्लूडी सड़क पर पटक दिया था तथा जख्मी करके छिपा दिया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पिता नवीन मंडल के बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुकदमे में 11 गवाहों ने गवाही दी और आरोप का समर्थन किया। मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में भाग लिया।