भागलपुर : मां-बेटे के डबल मर्डर में दोहरा आजीवन कारावास की सजा

Judgement

भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुए मां-बेटे के डबल मर्डर में न्यायालय ने शुक्रवार को दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। एडीजे-14 की अदालत ने इसमें से एक अभियुक्त को दोहरा आजीवन कारावास की सजा दी है। गौरतलब है मुंगेर जिले के खड़गपुर स्थित महकोला की रहने वाली पंचाली देवी और उनके पुत्र अनुरंजन कुमार की19 जुलाई 2022 को हत्या कर दी गयी थी।

न्यायालय ने अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ मनोज मंडल को पंचाली देवी और उनके बेटे अनुरंजन की हत्या में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे अभियुक्त अमरजीत को पंचाली देवी की हत्या करने में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से एपीपी अकबर अहमद खान ने बहस में भाग लिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मनोज मंडल पहले अनुरंजन की हत्या में आजीवन करावास की सजा काटेगा। वह सजा पूरी होने के बाद पंचाली देवी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काटेगा। कोर्ट ने दोनों हत्याकांड में मनोज पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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