रविवार को आईएमए के एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। बैठक के जरिए डॉक्टरों से अपील की गई कि जिले के हरेक अस्पताल या नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
इस अपील के जरिए निजी अस्पताल या नर्सिंग होम, जांच घर आदि चला रहे डॉक्टरों या संचालकों को हर हाल में एक सप्ताह या अधिकतम दो सप्ताह में अपने-अपने निजी अस्पताल या नर्सिंग होम, जांच घर का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉ. सोमेन चटर्जी ने कहा कि अगर किसी सदस्य डॉक्टर को परेशानी हो रही है तो उनकी सहायता आईएमए करेगा।
पोर्टल पर दर्ज कराना होगा जन्म-मृत्यु का ब्योरा
बैठक में बताया गया कि हरेक डॉक्टर को उनके निजी अस्पताल, क्लीनिक या नर्सिंग होम में होने वाली मरीजों की मौत या फिर नवजातों के जन्म की रिपोर्टिंग एचएमआईएस पोर्टल पर करनी होगी। जिला स्वास्थ्य समिति इस मामले में उनकी सहायता करेगी।