भागलपुर में दुकान लगाकर अतिक्रमण करने पर लगेगा जुर्माना

Traffic jam bgo

भागलपुर : नगर निकाय क्षेत्र के दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्ती की तैयारी की है। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि दुकानों के आगे एक पीला लाइन (येलो बॉर्डर) खींची जाए। जिसके आगे कोई अपनी दुकान नहीं लगा सकेंगे। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के पास गंदगी रखता है या पीला लाइन क्रॉस करता है, तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना वसूला जाए। डीएम ने कहा, बार-बार गलती दोहराने वालों के लिए जुर्माने की दर बढ़ाई जाए।

पहली गलती पर 500, चौथी पर 20 हजार जुर्माना : नगर निगम क्षेत्र में पहली बार की गलती के लिए 500 रुपये, दूसरी बार के लिए एक हजार रुपये, तीसरी बार गलती करने पर पांच हजार रुपये, चौथी बार गलती करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए। इसी प्रकार नगर परिषद में 200 रुपये से जुर्माना की शुरुआत की जाए। डीएम सोमवार को स्मार्ट सिटी, नगर निकायों एवं जिला परिषद में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

शौचालय व यातायात व्यवस्था की स्थिति पर मांगी रिपोर्ट: डीएम ने सभी को एक प्रपत्र में उनके यहां चल रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। बैठक में सात निश्चय के तहत पेयजल, गली नाली, स्ट्रीट लाइट, मुख्य सड़कें, साफ-सफाई, एसटीपी की स्थिति, शौचालय कितने स्थलों पर हैं और उनकी क्या स्थिति, यातायात व्यवस्था की स्थिति लोगों की आम मांग, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी की स्थिति, राष्ट्रीय शहरी साक्षरता मिशन (एनयूएलएम) की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, उनमें कितने पंजीकृत हैं, कितनों के द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन दिया गया है उनकी विवरणी भर कर देने को कहा है।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
Recent Posts