पटना। बिहार में मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही ग्रामीण विकास विभाग इसे अधिसूचित करेगा। बिहार में श्रमिकों को मनरेगा में एक दिन के काम के 245 रुपये मजदूरी मिलती है। नियमावली के अनुसार जॉब कार्डधारी श्रमिक के काम मांगने के 15 दिनों के अंदर यदि काम नहीं दिया जाता है तो वे भत्ता के हकदार होंगे। पहले 30 दिनों तक मजदूरी की 25 राशि मिलेगी। वहीं, दूसरे माह से 50 राशि दी जाएगी। मनरेगा में हर साल किसी भी श्रमिक को 100 दिनों तक काम देने का प्रावधान है। इसलिए अधिकतम 100 दिनों की मजदूरी के बराबर भत्ता मिलेगा।
पटना। राज्य सरकार के कर्मियों को अब संशोधित दर पर आवास भत्ता मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद पटना में अब 20 फीसदी आवास भत्ता दिया जाएगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में आवास भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस वृद्धि का लाभ राज्यकर्मियों को जनवरी 2024 के प्रभाव से ही मिलेगा।
बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि एक्स श्रेणी के शहर दिल्ली और मुम्बई में पदस्थापित राज्यकर्मियों को अब मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। इन्हें अभी तक 24 फीसदी की दर से भत्ता मिल रहा था। इसी तरह वाई श्रेणी के शहर पटना में मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। इन्हें अब तक 16 प्रतिशत की दर से भत्ता मिल रहा था।
इसी प्रकार राज्य के जेड श्रेणी के शहरों अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियां, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल और कटिहार में मूल वेतन का 10 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा। इन्हें अब तक 8 प्रतिशत की दर से भत्ता मिल रहा था। वहीं, राज्य के अवर्गीकृत शहरों में पदस्थापित राज्यकर्मियों को मूल वेतन के 7.5 फीसदी की दर से आवास भत्ता मिलेगा। पहले 6 फीसदी की दर से भत्ता मिल रहा था।
ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों को 5 फीसदी की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। उन्हें अब तक 4 फीसदी की दर से मिल यह भत्ता मिल रहा था।
बिहार में राजस्व दस्तावेज अब ऑनलाइन मिलेंगे
आम लोगों को अब राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद दो दिनों के अंदर यह दस्तावेज उन्हें मिल जाएगा।