भागलपुर : स्वच्छ सर्वेक्षण के मद्देनजर नगर निगम सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए शहर के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुट गया है। कोशिश है कि लोगों के सहयोग से शहर के विभिन्न इलाकों में निर्धारित समय के बाद कूड़ा नजर न आए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाए, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जाए।
नगर निगम की ओर से किए गए प्रावधान के अनुसार सुबह नौ से रात 10 बजे तक सड़क किनारे या कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंकना होगा। अगर सुबह नौ बजे के बाद सड़क पर या कूड़ेदान में कूड़ा फेंकते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि सड़क किनारे बनाए गए निर्धारित कूड़ा स्थल या कूड़ेदान में रात 10 बजे से लेकर सुबह नौ बजे तक ही कूड़ा फेंकना होगा।
दरअसल, नगर निगम की ओर से सड़क के मुख्य बाजारों को छोड़कर अन्य स्थानों से नगर निगम की टीम सुबह के वक्त कूड़ा उठाकर चली जाती है तो शहर के लोगों के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कूड़ेदान में कूड़ा फेंक दिया जाता है। ऐसे में कूड़ेदान में या सड़क के किनारे कूड़ा पड़ता है। इसकी वजह से न सिर्फ गंदगी दिखती है बल्कि आने-जाने वालों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है।
कूड़ा फेंकने का समय निर्धारित
नगर निगम के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल ने कहा कि कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने का समय निर्धारित कर दिया गया है। सुबह नौ बजे से लेकर रात 10 बजे तक कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंकना होगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उससे जुर्माना वसूलने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए नगर निगम की ओर से कूड़ा फेंकने का समय निर्धारित किया गया है।