भागलपुर में स्कूल समेत सभी कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश,नहीं माना तो कार्रवाई : डीएम

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भागलपुर। हीटवेव को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर जिलान्तर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय (कोचिंग संस्थान सहित) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य बन्द रखने का आदेश सभी संबंधितों को दिया है।

डीएम ने जारी पत्र में कहा, स्कूल बंदी संबंधित आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) अपने स्तर से इस आदेश का अक्षरश: अनुपालन कराएं।

डीएम ने कहा, इस आदेश का किसी स्तर पर भी अनुपालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा- 51 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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