भागलपुर : जिन हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, उनकी बिक्री की जाएगी। जिला सामान्य शाखा ने जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद ये निर्देश दिए हैं। जिला शस्त्र दंडाधिकारी मिथिलेश सिंह ने बताया कि लाइसेंसी असलहों को शस्त्रागार या आर्म्स दुकानों में जमा करने को कहा गया है।
वृद्ध या अस्वस्थ होने के कारण तीन का लाइसेंस रद्द किया गया है। जबकि एसबीआई के दो हथियार का लाइसेंस पुराना होने के कारण रद्द किया गया है। खलीफाबाग स्थित एसबीआई सिटी ब्रांच के शाखा प्रबंधक के नाम से दो लाइसेंस है।
खरीक के अवधेश शर्मा, कहलगांव के रत्नेश्वर प्रसाद व बरारी के सुनील कुमार मिश्रा के नाम का लाइसेंस वृद्ध होने की वजह से रद्द किया गया है।