भागलपुर : ऐसा कम ही देखने और सुनने को मिलता है कि जब किसी अभियुक्त को कोर्ट सजा सुनाने वाली हो तो उस कांड की पीड़िता की आंखों में आंसू हो और अभियुक्त को माफ कर देने की गुहार लगा रही हो। लेकिन ऐसा हुआ।
गुरुवार को पॉक्सो कांड के अभियुक्त को पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया। उसे दोषी करार देते ही बाहर खड़ी नौ महीने की गर्भवती पीड़िता की आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं से आरोपी को माफ करने की गुहार लगा रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दुष्कर्म की पीड़िता अब अभियुक्त की पत्नी थी। उसके साथ घटना होने के बाद समझौता हुआ था और आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली। लेकिन पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो चुका था।
अभियुक्त के साथ तीन और दोषी, दो रिहा
इशीपुर बाराहाट थाना में दर्ज पॉक्सो के उक्त कांड में आरोपी को सहयोग करने में सोनू, संजय और अरविंद को भी दोषी पाया गया है जबकि सरिता, बबीता और बिन्देश्वरी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। दोषी पाए गए अभियुक्त को सजा के बिंदु पर 10 जुलाई को बहस होगी।