भागलपुर : गोराडीह के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को समाहर्ता ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय गोपालपुर अंचल निर्धारित किया गया है। उन्हें पदस्थापन कार्यालय से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा। समाहर्ता ने गोराडीह के सीओ को निर्देश दिया कि वे निलंबित कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ तैयार कर एसडीओ सदर के माध्यम से उपलब्ध कराएं।
एक जमीन की दो रिपोर्ट दे दी राजस्व कर्मचारी ने
प्रियंका कुमारी और अन्य के परिवाद की जांच राजस्व शाखा की प्रभारी पदाधिकारी ने की थी। जांचोपरांत पाया गया कि आरोपित राजस्व कर्मचारी ने एक व्यक्ति को बिहार सरकार की भूमि को गैर मजरुआ आम, खास, खास महल, भू-हथबंदी और भूदान से मुक्त होने का प्रतिवेदन करते हुए नामांतरण की स्वीकृति की अनुशंसा की है। जबकि इसी तरह की जमीन को दूसरे व्यक्ति के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। आरोपित राजस्व कर्मी पर आरोप लगाया गया कि हल्का से संबंधित जन शिकायत की पंजी व अन्य पंजी का संधारण नहीं करते हैं।
परिवादी के जमाबंदी को जानबूझ कर फाड़ देने, दाखिल-खारिज वादों को अनावश्यक आपत्ति लगाकर नामांतरण वाद को अस्वीकृत करने की अनुशंसा करने और सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना जमाबंदी में प्रविष्टियां सृजन के लिए अग्रसारित करने और म्यूटेशन वादों में फीफो नियम का पालन नहीं करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है।