Bhagalpur

भागलपुर : वीडियो कॉल कर कपड़े उतरवाने के दोषी को तीन साल की सजा

भागलपुर : वीडियो कॉल कर एक नाबालिग के कपड़े उतरवाने के मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश पन्ना लाल के कोर्ट ने मंगलवार को मो. इमरान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2020 में मोजाहिदपुर में हुआ था। इमरान जमरिया अरहा थाना चरणदीप जमुई का रहने वाला है। केस में सरकार की ओर से शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि इमरान की नाबालिग लड़की से मित्रता थी।

उस पर शादी करने का झांसा देकर वीडियो कॉल पर लड़की के कपड़े उतरवाने का आरोप था।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Kumar Aditya

Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी