भागलपुर : शराब को लेकर दो थानों में दर्ज कांड के दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई।सन्हौला थाना में पिछले साल दर्ज कांड के अभियुक्त मो. रज्जाक को पांच साल की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दोनों कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि कहलगांव थाना में भी पिछले साल दर्ज कांड के अभियुक्त अवनीश भारद्वाज को भी पांच साल की कठोर सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कांड में विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं रवि कुमार शामिल थे।