भागलपुर : मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामलों में अब विशेष अदालत उत्पाद में कांडों के निष्पादन में तेजी लाई जा रही है।वही उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश(उत्पाद कोर्ट 2) में दो थाना क्षेत्र के मामले में 2 शराब तस्करों को मद्य निषेध अधिनियम के तहत् दोषी पाया गया। वही दोनों अभियुक्तों को 5–5 साल की करावास और 1–1 लाख जुर्माना देने की सज़ा सुनाई गई है… जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
दोनों मामलों में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।बतादे की जिन मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गयी है उनमें पहला मामला सन्होला थाना क्षेत्र का है वही दूसरा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र का पहला मामला सन्हौला थाना पुलिस ने विगत 5 अगस्त 2023 को सन्हौला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान आ रहे मोटरसाइकिल सवार को रोका था. उक्त बाइक पर लगा रजिस्ट्रेशन नंबर सहित इंजन और चेचिस नंबर भी घिसा हुआ था. बाइक के दोनों साइड में टंगे सफेद रंग के डिब्बे में कुल 40 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई.गिरफ्तार बाइकसवार ने अपना पहचान मो रज्जाक बताया. कोर्ट ने उसे 5 साल कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी है।
दूसरा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र के शोभनाथपुर स्थित फोनलेन पर विगत 12 अप्रैल 2023 को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर बोरा लाद कर आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया. तलाशी के क्रम में उसके बोरे में 10 अलग अलग पन्नी में मौजूद 5-5 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की गयी. वही गिरफ्तार व्यक्ति ने अपनी पहचान रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी निवासी अवनीश भारद्वाज बताया।वहीं कोर्ट ने उन्हें 5 साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है.