भागलपुर : शराब तस्करों पांच साल कैद की सजा

Daru jail

शराब तस्करी में पकड़े गए दो अभियुक्तों को कोर्ट ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई।सोमवार को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त संजीव कुमार एवं नीतीश कुमार यादव को सजा सुनाई।

कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि रसलपुर थाना क्षेत्र में पिछले साल छह मार्च को पुलिस की चेकिंग में अभियुक्त शराब के साथ पकड़े गए थे।

दो मोटरसाइकिल पर चार लोग पकड़े गए थे। पहले मोटरसाइकिल पर दोनों व्यक्ति के बीच में सीट पर जूट के बोरी से कुल नौ लीटर विदेशी शराब तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर रखे बैग से 35.820 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था।

कांड का तीसरा अभियुक्त मो. मुमताज ट्रायल के दौरान ही भाग गया था जबकि चौथे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया था। शेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता के तौर पर राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन, संजीव कुमार शर्मा एवं रवि कुमार शामिल थे।

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