मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया.

विभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?

स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बुरी तरह मारा गया है, मैंने शिकायत की. पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि मैं बीजेपी की एजेंट हूं. जिनके घर में मुझे मारा गया, वो आरोपी को लेकर कभी लखनऊ तो कभी कहीं और लेकर जा रहे हैं. इनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है. ट्रोल्स की मशीनरी है. इन्होने पूरी मशीनरी मेरे पीछे झोंक दी है.

मालीवाल ने कहा कि ये मामूली पीए नहीं है, इसे जो फैसिलिटीज मिलती है, वो मंत्रियों को भी नहीं मिलती. इनके पास ट्रोल्स की बड़ी मशीनरी है. पार्टी के सभी नेताओं को मेरा साथ नहीं देने की चेतावनी दी गई है ताकि मैं अपनी शिकायत वापस ले सकूं. मैं और मेरा परिवार ट्रॉमा में जी रहे हैं. ये आदमी सामान्य नही है. अगर बाहर विभव आता है तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है.

कोर्ट में रो पड़ीं स्वाति मालीवाल

विभव के वकील अपने मुवक्किल के बचाव में कोर्ट के समक्ष दलील पेश कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया. इस बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष ही रो पड़ीं.

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
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