राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45, 48 और 50 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक करने के लिए दायर अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन, न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने डॉ. निशांत की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है की राज्य में सीनियर रेजिडेंट/ ट्यूटर और चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, स्थानांतरण एवम प्रोन्नति) नियमावली 2008 के तहत राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में सामान्य श्रेणी के लिए 45 वर्ष, ओबीसी के लिए 48 वर्ष और एससी-एसटी वर्ग के 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इस नियम को चुनौती दी गई थी।