उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय किया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की मांग को गंभीरता से लेते हुए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का निर्देश दिया है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भाजपा व विपक्ष के नेताओं ने इस आशय की मांग उठाई थी। भर्ती अधिसूचना 23 दिसंबर को जारी हुई थी, जिसमें बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद का कहना है कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाएगा।
ईडब्ल्यूएस वर्ग ने रखी थी ये मांग
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। देवरिया की सदर सीट से भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2023 में सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की थी।
यूपी पुलिस भर्ती 2024 आयु सीमा
शलभ ने कहा था कि कोविड महामारी के चलते पिछले कुछ समय में पुलिस की भर्तियों में समस्याएं आई थीं और परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था। अब जब भर्तियां निकली हैं तो सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके चलते पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उम्र की सीमा से बाहर हो रहे हैं।
यूपी पुलिस भर्ती 2024 योग्यता
इससे पूर्व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आयु में छूट की मांग उठाई थी। महिला शिक्षकों को करवा चौथ के अलावा व्रत के लिए मिलेंगीं दो और छुट्टियां माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रही महिला शिक्षकों को अब करवा चौथ के अलावा व्रत रखने के लिए दो और छुट्टियां मिलेंगीं। हरि तालिका तीज अथवा हरियाली तीज, संकष्टी (संकटा) चतुर्थी, हलषष्टी/ ललई छठ और जीउतिया व्रत/ अहोई अष्टमी का व्रत रहने वाली महिला शिक्षिकाएं इनमें से किन्हीं दो व्रत को रखने के लिए अवकाश ले सकेंगीं। इसके लिए उन्हें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा।
यूपी पुलिस भर्ती 2024 परीक्षा तिथि
वहीं, अब छह साल बाद प्रधानाचार्य के पास फिर तीन दिन का विवेकाधीन अवकाश देने का अधिकार रहेगा और इसकी सूचना वह जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव की ओर से मंगलवार को नए शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया गया। इसमें करवा चौथ के अलावा दो और व्रत रखने के लिए अवकाश देने की व्यवस्था की गई है।