रंगदारी मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav Extortion Case) को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सासंद पप्पू यादव ने कहा की न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। गुरूवार को सांसद पप्पू यादव अपने वकील के साथ पूर्णिया व्यवहार न्यायालय जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां जज ने उन्हें रंगदारी मामले में बेल दे दी है।
कोर्ट से बाहर निकलते ही पप्पू यादव ने न्यायाधीश का आभार व्यक्त करते हुए अपना दर्द बयान किया। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि इतना हर्ट हुआ हूं, आज तक 57 साल की उम्र में इतना हर्ट कभी नहीं हुआ था। इतना मेंटल टॉर्चर कभी नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से कभी मिला नहीं उसके एक आवेदन पर थाना प्रभारी की मिली भगत से मुझ पर केस किया गया। यह सारा मामला वरीय अधिकारियों के आदेश पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। बिना मतलब के इतने सारे धारा लगाए गए।
जबरदस्ती सीजीएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया- पप्पू यादव
पप्पू ने कहा कि जबरदस्ती सीजीएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया, जिसका मतलब है कि मैं व्यापारी से मिला और सामने से धमकी दी और मौखिक रूप से मांग की। ये बिल्कुल गलत है।
पप्पू यादव ने कहा कि थाना प्रभारी का कॉल डिटेल निकाला जाए, उस व्यक्ति का कॉल डिटेल भी निकाला जाए और देखा जाए, किससे-किससे बात हुई, किन लोगों से दोनों मिले हैं। इस साजिश के पीछे कौन है।
पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही
उनहोंने मानहानि का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायलय तक जाने की बात कही और ऊपर से लेकर नीचे सबको कटघरे में उतारने की बात कही।
गौरतलब है कि पूर्णिया के फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था, जिसे लेकर पूर्णिया के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई थी। इस मामले में न्यायालय ने आज सासंद पप्पू यादव को जमानत दे दी।