मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर छह जुलाई को आरोप तय होंगे। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
पांच साल पुराने मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिस पर उन्होंने अर्जी देकर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बयान दर्ज कराने उन्हें कोर्ट आना होगा।
मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में 23 अप्रैल, 2019 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा था कि इससे पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए कानूनी कार्रवाई की जाए।