नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद वितरित करने के आधिकारिक मंच के रूप में प्रचारित करके धोखा देने वाली एक वेबसाइट के संचालन को निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वेबसाइट के खिलाफ खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी मंच खादी ऑर्गेनिक के नाम से काम कर रहा था, जो भ्रामक रूप से वादी के नाम के समान था।
उच्च न्यायालय ने भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश भी दिया।