रेल मंत्रालय ने गोंडा रेल दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं। यह जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच से अलग होगी। मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को दस-दस लाख रूपये, गम्भीर रूप से घायलों को ढाई-ढाई लाख रूपये और मामूली रूप से घायलों को पचास-पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।