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लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

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पटना हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है। जी हां, साल 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पटना एयरपोर्ट थाने में दर्ज FIR को रद्द करते हुए राहत दी है। जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये राहत दी है।

लालू-प्रसाद – राबड़ी देवी को मिली राहत

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के पास बनाए गए मतदान केंद्र पर गये थे। वे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र के 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन से गये थे।

इस चुनावी अचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर 190/2010 दर्ज किया गया था। इसी को रद्द कराने के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।


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Kumar Aditya

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