लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर उसको 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है।
जस्टिस धर्मेश शर्मा की वेकेशन बेंच ने ढाई लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान कात्याल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है। इसलिए वजन 10 किलो घट गया है।
आगे जिस ऑपरेशन की जरूरत है वो तिहाड़ जेल में उपलब्ध नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा था कि जब उनकी सर्जरी पहले की गई थी तो आरोपी ने ग्रीष्मावकाश में अंतरिम जमानत की अर्जी क्यों दाखिल की है? तब सिब्बल ने कहा कि उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में खारिज की है।
मालुम हो कि 22 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था।