पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को जमानत दे दी है। मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि मार्केट की इमारत का निर्माण कराने के दौरान ओसामा समेत एक सौ अज्ञात लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। ओसामा के आदेश पर अभियुक्त इमारत की दीवार को गिराने लगे और उनसे रंगदारी की मांग की।
पुलिस ने ओसामा के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324, 307, 384, 427, 504, 506, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की।
गत वर्ष 1 नवंबर से ओसामा जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ के मामले पर सुनवाई के बाद जमानत दी।