नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगा ले जाने और उसके साथ संबंध बनाने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। बुधवार को पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त रविन कुमार को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक सप्ताह पहले अभियुक्त को कोर्ट ने उक्त मामले में दोषी पाया था। इस कांड में सरकार की तरफ से पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।
नाथनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में घटना हुई थी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि आरोपी नाबालिग लड़की को शादी की नियत से भगा ले गया था। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था।
आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पीड़िता की जब मेडिकल जांच कराई गई तो उसके साथ संबंध बनाए जाने की पुष्टि हुई। उक्त मामले में पीड़िता, कांड के सूचक, केस के अनुसंधानकर्ता, मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर सहित अन्य लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी। सभी ने घटना घटित होने के पक्ष में गवाही दी थी। पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया और सजा दी गई।