भागलपुर। शराब के नशे में पकड़ा गए युवक को जब उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया तो वह रोने लगा। उसने बताया कि शुक्रवार को उसकी शादी होने वाली है और बुधवार की रात उसे नशे में पकड़ लिया गया।
बिहार में शराब के नशे से संबंधित कानून बहुत सख्त हैं। बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत शराब का उत्पादन, बिक्री, और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत कई कड़े प्रावधान शामिल हैं:
1. **उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध**: राज्य में शराब का उत्पादन, वितरण, और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
2. **सेवन पर प्रतिबंध**: शराब का सेवन करने पर भी सख्त प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
3. **कड़ी सजा**: कानून के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना और/या जेल हो सकती है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा और अधिक कठोर हो सकती है।
4. **समुदाय के खिलाफ कार्रवाई**: यदि किसी इलाके में शराब का सेवन या बिक्री हो रही है, तो उस पूरे समुदाय पर कार्रवाई हो सकती है।
5. **संपत्ति जब्ती**: शराब बनाने या बेचने के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति जब्त की जा सकती है।
यह कानून राज्य में शराब से संबंधित अपराधों को रोकने और स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।