संदीप माहेश्वरी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो या कोई अन्य सामग्री पोस्ट करने से रोक

Vivek Bindra Sandeep Maheshwari jpg

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला को प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो या कोई अन्य सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया।

एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोटनाला और बिंद्रा के बीच एक संबंध था। कोटनाला के वीडियो पिछले महीने पारित फरीदाबाद दीवानी अदालत के आदेश को दरकिनार करने के समान हैं, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया था।

बिंद्रा भी प्रेरक वक्ता हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की एक दीवानी अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को कहा था कि शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को सोशल मीडिया या किसी अन्य्र माध्यम के जरिए एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या मानहानिकारक वीडियो अपलोड करने से रोका जाता है।

बिंद्रा द्वारा माहेश्वरी के खिलाफ दायर मामला मंगलवार को फरीदाबाद अदालत में सूचीबद्ध है।

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