सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी से नीट यूजी-2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे0 बी0 पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर न करते हुए शहर और केन्द्र-वार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इससे पहले नीट-यूजी परीक्षा मामले में पीठ ने कहा, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना अंतिम उपाय होगा क्योंकि इससे 23 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जुडा है।