विवाह भवन में शराब पकड़ी गई तो होगा सील… सूबे के अंदर पूर्ण शराबबंदी अभियान के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक बार फिर से पहल तेज की गई है। अभी शादी-विवाह का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में शराब की बिक्री, स्टोर और पीनेवालों पर शिकंजा कसने के लिए मद्य निषेध और उत्पाद विभाग तैयारी में जुट गया है। इसके लिए मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सभी विवाह भवन, होटल व रेस्टोरेंट के संचालक और प्रबंधक को जारी किया गया है। इसमें जिले के बैक्वेिट हॉल, विवाह भवन, होटल, रेस्टोरेंट के मालिक व प्रबंधक से कहा गया है कि परिसर में किसी तरह की पार्टी, शादी-विवाह व अन्य अवसर पर लोगों के पास अगर शराब परोसी गई या बिक्री और मुहैया कराई गई तो संबंधित परिसर के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिसर को भी सील किया जाएगा। इसके साथ ही शराब की बिक्री, रखने और पीने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की ओर से परिसर में शराब का सेवन किया जाता है और होटल प्रबंधक के खिलाफ काम किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना दें।