सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया झटका, अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका ख़ारिज

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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। 28 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

केजरीवाल ने अपने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने, साथ ही उच्च कीटोन स्तर” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर का संकेत है।

मुख्यमंत्री ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो जेल लौटने की उनकी निर्धारित तिथि है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका मुख्य याचिका से संबंधित नहीं है।