सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में संचालित एक फाइनेंस कंपनी में काम करने के लिए फ्रेंचाइजी लेने हेतु महिला एवं युवकों से रुपये ठगी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता सावित्री कुमारी पति भवेश कुमार तेलिया बथान, पसराहा, खगड़िया जो वर्तमान में अपने मायके नगर परिषद वार्ड-27, दुधैला मोहल्ले में रह रही है, ऊषा कुमारी एवं उनके पति राजेश कुमार दोनों दुधैला निवासी द्वारा सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर पुलिस से उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है।
पीड़िता ने बताया है कि कंपनी में पार्टनरशिप बनाकर लोगों को लोन दिलाने का काम कराने के एवज में 15 हजार रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि देने की बात कहकर फ्रेंचाइजी लेने हेतु डायरेक्टर ने मुझसे साठ हजार एवं उक्त पति-पत्नी से 40,700 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करा लिया। दुधैला मोहल्ले की रहने वाली महिला मीरा देवी पति बिछो मंडल को लोन दिलाने के लिए आवश्यक कागजात उनसे लेकर कंपनी में जमा करने पर डायरेक्टर ने उक्त महिला को 10 लाख लोन स्वीकृत करने के लिए उससे दस हजार सात सौ नगदी ले लिया। लोन नहीं मिलने, हमलोगों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर डायरेक्टर के पास पहुंचकर उनसे इस कंपनी में आगे काम नहीं करने की बात कहते हुए दिए गए पैसे वापस करने की बात पर डायरेक्टर ने हम सभी को पहचानने से इंकार कर दिया और कहा कि जहां जाना हो जा सकते हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।