सृजन घोटाला : बिपिन शर्मा व पीके घोष को ईडी मामले में राहत नहीं
सृजन घोटाला के आरोपित बिपिन शर्मा और प्रणव कुमार घोष उर्फ पीके घोष को अभी कुछ महीने और बेऊर जेल में रहना होगा। पटना हाईकोर्ट ने दोनों को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अब दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।
सीबीआई की चार्जशीट को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिपिन शर्मा, प्रणव घोष समेत कुछ अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पटना स्थित पीएमएलए के विशेष जज ने जमानत नहीं दी। बिपिन शर्मा का एक मामला ट्रिब्यूनल में भी गया है। वहां से भी अबतक फैसला नहीं आया है।
रजनी प्रिया की अर्जी सीबीआई कोर्ट से खारिज इधर, घोटाले की प्रमुख आरोपित रजनी प्रिया को सीबीआई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इसके बाद वह हाईकोर्ट गई है। लेकिन एक मामले में गलत जानकारी देने में वह कोर्ट में फंस गई। दरअसल, हाईकोर्ट में रजनी के अधिवक्ता ने सिर्फ तीन केस में चार्जशीट होने की बात कही थी। लेकिन सीबीआई की वकील ने बताया कि उसके खिलाफ 11 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सही जानकारी देने का निर्देश दिया था।
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