सृजन घोटाला के प्राथमिक अभियुक्त चंद्रशेखर झा पर अब तक सामान्य प्रशासन विभाग ने सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है, जिससे आरोपित पर मुकदमा शुरू नहीं हो पा रहा है।
बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर झा पीरपैंती में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में तैनात थे। सीबीआई की पटना स्थित एसीबी विंग ने चंद्रशेखर झा के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर पटना में दर्ज एफआईआर (केस संख्या 0232018एस0015) में उन्हें प्राथमिकी अभियुक्त बनाया है।
सामान्य प्रशासन विभाग से निरंतर आ रहे पत्र के बाद अब जिला विधि शाखा के वरीय उप समाहर्ता ने डीआरडीए के निदेशक, स्थापना और विकास शाखा के वरीय उप समाहर्ता को कांड से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को पत्र लिखा है। बता दें कि सीबीआई ने वर्ष 2018 में चंद्रशेखर झा को भादवि की धारा 120 बी के साथ-साथ 409,420,468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1) सी और डी के तहत नामजद अभियुक्त बनाया है।